*पश्चिम बंगाल में गैंगरेप के लिए पूर्व जवानों को उम्रकैद*

*पश्चिम बंगाल में गैंगरेप के लिए पूर्व जवानों को उम्रकैद*

सुरनजीत चक्रवर्ती, हावड़ा

हावड़ा पोक्सो अदालत ने सोमवार को बीएसएफ के दो पूर्व जवानों को 2015 में एक ट्रेन में 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास और एक पूर्व सैनिक को 10 साल की जेल की सजा सुनाई।

घटना दिसंबर 2015 में हावड़ा-अमृतसर मेल पर हुई थी।

मुख्य सरकारी वकील सोमनाथ बनर्जी ने कहा कि किशोरी अकेले यात्रा कर रही थी और सशस्त्र कर्मियों के लिए आरक्षित एक डिब्बे में यह सोचकर सवार हुई थी कि वह वहां सुरक्षित रहेगी। लेकिन वह शराब के नशे में थी और बीएसएफ के जवानों पंकज कुमार और बलकराम यादव ने उसके साथ बलात्कार किया।

डिब्बे में आर्मीमैन मंजरीश त्रिपाठी मौजूद थे।

(यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की निजता की रक्षा के लिए उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है)

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