घर मे घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में पाँच दिनों बाद भी आरोपियों पर कार्यवाही न होंने से पीड़ित परिवार में भय व्याप्त

घर मे घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में पाँच दिनों बाद भी आरोपियों पर कार्यवाही न होंने से पीड़ित परिवार में भय व्याप्त
आइडियल इंडिया न्यूज़ जयचन्द वाराणसी
वाराणसी:रोहनिया थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गाँव मे बीते बीस दिनों पूर्व भूमि विवाद में हुए मारपीट तोड़फोड़ के मामले में पीड़ित रंजीत जायसवाल के तहरीर पर रोहनिया पुलिस ने ग्राम प्रधान हरिहरपुर प्रदीप पटेल सहित आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ बलवा घर मे घुसकर मारपीट तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में 25 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया था।प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते 9 फरवरी को रंजीत जायसवाल के मंदिर पर जाने वाले निजी रास्ते पर पड़ोसी ओमप्रकाश पटेल व राजेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा ग्राम प्रधान के उपस्थिति में दरवाजा खोलने व चाहरदीवारी को गिराने का जबरिया कार्य किया गया जिसका विरोध करने पर एक राय गोलबंदी कर आक्रोशित हमलावरों ने पीड़ित व उसके पुत्र सहित पत्नी पर हमला बोल दिया जिसमें पीड़ित के पुत्र व पत्नी को चोटे आई।जिसके बाद पीड़ित ने रोहनिया पुलिस को तहरीर देकर ग्राम प्रधान प्रदीप पटेल ओमप्रकाश पटेल विकास पटेल विशाल राजेंद्र विश्वकर्मा बबलू सहित अज्ञात के खिलाफ बलवा घर मे घुसकर मारपीट तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है,पीड़ित का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के पाँच दिनों बाद भी नामजद आरोपी खुलेआम घूमकर धमकी दे रहे है पुलिस कोई कार्यवाही नही कर रही है,पीड़ित का यह भी कहना रहा कि गुरुवार देर शाम ओमप्रकाश पटेल के निर्माणाधीन मकान के कार्य को रोकवाने के लिए एसीपी रोहनिया गौरव कुमार पुलिस टीम के साथ आये थे और नामजद हमलावर एसीपी व रोहनिया पुलिस के सामने रहा लेकिन कोई कार्यवाही पुलिस करना मुनासिब नही समझा,जो सत्तासीन सरकार के दावे की पोल खोलते नजर आ रही है,सीएम योगी का आदेश है कि भूमि विवाद को ध्यान में रखते हुए सम्बंधित आला अधिकारी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने का कार्य करे भूमि विवाद को कोई भी अधिकारी हल्के में न ले अन्यथा किसी भी घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।वही इस बाबत डीसीपी वरूणा जोन श्याम नारायण सिंह का कहना रहा कि मुकदमा दर्ज की गयी है मुकदमे में जो धाराएं लगी है उस धाराओ में गिरफ्तारी नही है विवेचना के दौरान ठोस तथ्य प्रकाश में आयेगा तो नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।