संकटमोचन बम ब्लास्ट में शामिल वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने ठहराया दोषी, 6 जून को सुनायी जाएगी सजा
संकटमोचन बम ब्लास्ट में शामिल वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने ठहराया दोषी, 6 जून को सुनायी जाएगी सजा
आइडियल इंडिया न्यूज़
अनुराग पान्डेय जयचन्द वाराणसी
वाराणसी। संकटमोचन बम ब्लास्ट और कैंट स्टेशन बम ब्लास्ट के आरोप में पकड़े गए वलीउल्लाह को शनिवार को गाजियाबाद कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दे दिया। कोर्ट 6 जून को सजा सुनाएगी। बता दें कि साल 2006 में हुए सीरयल बम ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गयी थी और 35 से अधिक घायल हुए थे। गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे केस में जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने 23 मई को संकटमोचन बम ब्लास्ट की बहस पूरी करते हुए 4 जून फैसले की तारीख तय की थी। दोपहर दो बजे के बाद जिला जज के कोर्ट में शुरू हुई कार्रवाई में जज ने पिछले 17 सालों से जेल में बंद वलीउल्लाह को इस मामले में दोषी ठहराया और सजा के एलान के लिए 6 जून की तारीख दी है।फिलहाल वलीउल्लाह डासना जेल में बंद है। इस मामले में संकट मोचन मंदिर मामले में 52, रेलवे कैंट धमाके में 53 और दशाश्वमेध घाट केस में 42 गवाह बनाए थे।
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वलीउल्लाह से एके-47 और RDX बरामद दिखाया था। पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्लाह का हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन हूजी से भी बताए थे।
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