मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी शराब की दुकानें,*

*मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी शराब की दुकानें,*
*मतगणना के दिन भी नहीं खुलेगी शराब की दुकान
आइडियल इंडिया न्यूज़
जावेद अन्सारी मऊ
*मऊ।* अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 को स्वतंत्र निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन शराब एवम् बीयर की बिक्री पर रोक से संबंधित सुसंगत नियमों के अंतर्गत नशाबंदी मद्य निषेध दिवस घोषित कराना सुनिश्चित करें।