हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को हुई चार वर्ष की सजा थानाध्यक्ष का सरहनीय योगदान

हत्या के प्रयास में चार आरोपियों को हुई चार वर्ष की सजा थानाध्यक्ष का सरहनीय योगदान।
आइडियल इण्डिया न्यूज
सुनील मिश्रा जौनपुर
जौनपुर। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार यादव ने सिकरारा थाना क्षेत्र के बढ़ौली नोनियान गांव में 10 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला करने के चार दोषियों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए चा वर्ष की सजा तथा ₹14,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वादी मनीष कुमार विश्वकर्मा ने थाने पर तहरीर दिया कि राकेश, राजेश,मंगला व अमरनाथ निवासी बढ़ौली नोनियान के खिलाफ एनसीआर दर्ज हुई। बाद में कोर्ट के आदेश पर विवेचना के उपरांत पुलिस ने मेडिकल के आधार पर संगीन धाराओं में केस डायरी दाखिल किया 29 जनवरी 2013 को 5 बजे शाम आरोपितों ने जमीनी रंजिश को लेकर वादी मनीष की बहन अनीता, सुनीता, माधुरी, साधुरी, इनकी मां, उषा, दादी सुरसत्ती व मीना को लाठी डंडा, सरिया, गड़ासी एंव टेंगारी से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों दोषियों को सजा सुनाया। उक्त प्रकरण मेंआरोपियों को सजा दिलवाने में थानाध्यक्ष सिकरारा महेश कुमार सिंह द्वारा मुकदमे में प्रभावी पैरवी की गई तथा महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान रहा जिसकी प्रशंसा सुनने को मिल रही है।