06/07/2025
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*G -20 Summit:दिल्ली हाई कोर्ट सहित सभी जिला अदालतों में चार दिन का अवकाश, 11सितंबर को खुलेंगे कोर्ट*

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*G -20 Summit:दिल्ली हाई कोर्ट सहित सभी जिला अदालतों में चार दिन का अवकाश, 11सितंबर को खुलेंगे कोर्ट*

आइडियल इंडिया न्यूज़

डा ए के गुप्ता द्वारका नई दिल्ली

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आठ, नौ व 10 दिसंबर को होने वाली जी-20 समिट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. समिट के चलते राजधानी के अधिकांश सरकारी और निजी संस्थानों में पहले ही अवकाश घोषित किया जा चुका है. अब दिल्ली हाई कोर्ट सहित सभी जिला अदालतों में भी आठ सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया हैदिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रविंदर डूडेजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट सहित सभी जिला अदालतें आठ सितंबर को बंद रहेंगी. जबकि महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते नौ सितंबर को जिला अदालतों में पहले से ही अवकाश घोषित है और इस दिन लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को पहले ही स्थगित किया जा चुका है. वहीं, हाई कोर्ट में हर शनिवार को छुट्टी होती है और रविवार पहले से ही तय अवकाश है. जबकि सात सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी है. इस तरह लगातार चार दिन छुट्टी होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट सहित सभी जिला न्यायालय सोमवार को ही खुलेंगे.

जिला न्यायालयों में आठ सितंबर के मामलों की होने वाली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. जबकि हाई कोर्ट में आठ सितंबर को होने वाले मामलों की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. हाई कोर्ट में आठ सितंबर के कामकाज के लंबित होने की भरपाई के लिए 16 दिसंबर, शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद उस दिन कार्यदिवस रखा गया है.इसी तरह जिला अदालतों में आठ सितंबर के कामकाज के लंबित होने की भरपाई के लिए नौ दिसंबर को महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी के दिन को कार्यदिवस में बदल दिया गया है, जिससे पिछड़े हुए काम को पूरा किया जा सके. कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि सात सितंबर को जन्माष्टमी के चलते पहले से ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सहित सभी जिला अदालतों में राजपत्रित अवकाश है.

इसलिए लगातार चार दिन कोर्ट बंद रहने से काफी कामकाज प्रभावित होगा. इसको पूरा करने के लिए दिसंबर की दो छुट्टियों को कार्यदिवस में बदलने से कोर्ट का काफी कामकाज निपटाने में मदद मिलेगी. तोमर ने आगे बताया कि इसी तरह नौ सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब आठ अक्टूबर को तय किया गया है. लोक अदालत में अपने मुकदमों का निपटारा कराने के लिए लोग 26 सितंबर तक संबंधित कोर्ट में आपसी सहमति से मामले को निपटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं.

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