लोकसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023*

*लोकसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023*
डा अश्विनी कुमार गुप्ता नई दिल्ली
नई दिल्ली। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित हो गया। बिल के पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में सदन को अगले दिन यानी 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली सेवा बिल पर लंबी चर्चा हुई। दोपहर के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस मुद्दे पर जवाब देने का मौका दिया। चर्चा के बाद बिल पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
अमित शाह ने दिया जवाब
सरकार का पक्ष रखते हुए अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार को यह अध्यादेश सदन में लाने और कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्षी दलों को मणिपुर की चिंता नहीं है। सभी राज्य के अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा राज्य? दिल्ली राज्य नहीं, एक संघ शासित प्रदेश है। और संसद दिल्ली के लिए कानून बना सकता है।
हमेशा से केन्द्र का अधिकार: अमित शाह
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेवाएं हमेशा केंद्र सरकार के पास रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या दी है। उन्होंने कहा कि 1993 से 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर केन्द्र से लड़ाई नहीं की। कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि जो भी सरकार बनी उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना था। अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सेवा करने की जरूरत है तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें सत्ता चाहिए तो वे जरुर लड़ेंगे।
आप सांसद निलंबित
गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को लोकसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सुशील कुमार ने चेयर की ओर पेपर फेंके थे। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर अध्यक्ष ने पहले सदन की सहमति ली और फिर निलंबन का फैसला सुनाया।