बारात में नचनिए से अभद्रता करने पर रोकने वाले की हत्या करने वाले दो हत्यारों को उम्रकैद, 75-75 हजार का जुर्माना*
*बारात में नचनिए से अभद्रता करने पर रोकने वाले की हत्या करने वाले दो हत्यारों को उम्रकैद, 75-75 हजार का जुर्माना*
आइडियल इंडिया न्यूज़
डा एस के गुप्ता गाजीपुर
*गाजीपुर।* जिले की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 75-75 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये दंड दिया।
करंडा के कटरिया के संतोष सिंह की शादी के लिए 2 दिसंबर 2003 को बारात गई। जिसमें हो रहे नृत्य के दौरान मैनेजर सिंह, ऋषिकेश चौबे व अरविंद सिंह उर्फ गब्बर ने डांसर के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद दूल्हे संतोष के चाचा धीरेंद्र सिंह के भाई धर्मेंद्र व व भतीजे संजय ने मनबढ़ों को रोका तो मैनेजर सिंह आगे आया और उसके उकसाने पर ऋषिकेश व अरविंद ने असलहों से धर्मेंद्र व संजय को गोली मार दी। घटना में अस्पताल में धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद मृतक के भाई धीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में शामिल मैनेजर सिंह की मौत हो गई। वहीं शेष दोनों पर विवेचना के बाद मुकदमा चल रहा था। जिसमें फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोनों को उम्रकैद की सजा दी। साथ ही 75-75 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 17 गवाह पेश किए।