05/07/2025
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*बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की कैद व ढाई हजार जुर्माना*

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*बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की कैद व ढाई हजार जुर्माना*

आइडियल इंडिया न्यूज़

हरिओम सिंह स्वराज लखनऊ

*बहराइच:* शुक्रवार को 21 साल पुराने मामले में जनपद में महसी विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई.
इसके बाद में लोगों का कहना है कि इसका जिले की राजनीति में भी बुरा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है. अदालत का फैसला आने के बाद से बहराइच में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह चर्चा में हैं.
शुक्रवार को जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सिविल जज ने 21 वर्ष पुराने मामले का सुनवाई की.
अदालत ने भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो साल की सजा के साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
जैसे ही भाजपा विधायक सुरेंश्व र सिंह की सजा का जानकारी उनके समर्थकों को लगी घर के सामने समर्थकों का आना-जाना शुरू हो गया तमाम राजनीतिक से ताल्लुक रखने वाले छोटे बड़े नेता भी पहुंचे वह उनके समर्थकों में भारी ही मात्रा में इकट्ठा होने के बाद विधायक के समर्थक उनके पास पहुंचने लगे. विधायक के वकील की तरफ से जिला न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल गई है.
जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ दो सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था. उन पर एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था. इसके अलावा एसडीएम को दफ्तर से बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप भी था.
तत्कालीन एसडीएम ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस की सुनवाई अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित के न्यायालय में हुई.
गुरुवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट/न्यायालय अपर सिविल जज अनुपम दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद से ही जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया. विधायक के घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है.
विधायकी पर लटकी तलवार कानून के हिसाब से यदि किसी को दो या दो से अधिक साल की सजा होने पर विधानसभा सदस्यता चलीं जाती हैं।

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