अब गांवों में भी मकान, भवन निर्माण के लिए पास कराना होगा मानचित्र- लागू हुआ नया नियम*
*अब गांवों में भी मकान, भवन निर्माण के लिए पास कराना होगा मानचित्र- लागू हुआ नया नियम*
आइडियल इंडिया न्यूज़
हरिओम सिंह स्वराज लखनऊ
*गोरखपुर।* गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए), नगर निगम, नगर पंचायतों की तरह जिला पंचायत में भी उपविधि लागू हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय या व्यावसायिक निर्माण कराने वालों को जिला पंचायत से मानचित्र पास कराना होगा। यह उपविधि उनपर लागू होगी जो 300 वर्ग मीटर या 3230 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण कराएंगे। इस नियम को लागू कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने से लोगों की जेब कुछ ढीली होगी लेकिन इससे कई फायदे भी होंगे।
जिला पंचायत में फिलहाल आफलाइन मोड में आवेदन करना होगा और एक सप्ताह में मानचित्र पास कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था गोरखपुर मंडल के महराजगंज एवं कुशीनगर जिले में पहले से लागू है, अब केवल देवरिया जिला बचा है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं।