*हाईकोर्ट का अहम फैसला :तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत तक ही नहीं बल्कि पूर्व शौहर से जीवनभर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है.*
*हाईकोर्ट का अहम फैसला :तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत तक ही नहीं बल्कि पूर्व शौहर से जीवनभर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है.*
*जस्टिस एस पी केसरवानी और जस्टिस एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है*
आइडियल इंडिया न्यूज़
अनीस अहमद बख्शी एडवोकेट प्रयागराज
तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने तक या जीवन भर अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता इस तरह का हो कि वह तलाक से पहले जैसा जीवन बिता रही थी, उसी तरह का जीवन जी सके.
जाहिद खातून नाम की महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसकी अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. कोर्ट ने सक्षम मजिस्ट्रेट को नियमानुसार गुजारा भत्ता और मेहर की रकम की वापसी पर तीन महीने में आदेश पारित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तब तक याचिकाकर्ता जाहिद खातून के पति को अपनी तलाकशुदा बीवी को पांच हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया है.