विभिन्न आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के क्रय विक्रय को सीमित करने के आदेश पर रोक लगा
विभिन्न आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के क्रय विक्रय को सीमित करने के आदेश पर रोक लगा
फैसले से दवा व्यापारियों ,निर्माताओं तथा रोगियों का होगा विशेष लाभ
आइडियल इंडिया न्यूज़
विनय कुमार गुप्ता जौनपुर
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के क्रय विक्रय को सीमित करने के आदेश पर रोक लगाकर दवा व्यापार तथा रोगियों के हित में सराहनीय फैसला दिया !प्रदेश प्रादेशिक सरकार के आदेश के विरुद्ध दवा व्यापारियों की संस्था सी डी एफ यू पी द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था!इसी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा संस्था के पक्ष में फैसला दिया गया ! इस वाद में न्याय प्राप्त करने में संस्था के अध्यक्ष श्री संदीप चतुर्वेदी तथा महामंत्री श्री सुरेश गुप्ता का सराहनीय योगदान रहा! इस फैसले के आधार पर क्रय विक्रय सीमित करने के प्रदेश सरकार के आदेश के विरुद्ध सीमित की कई दवाओं का व्यापार खुलकर करने का अधिकार प्राप्त हुआ! इस फैसले से दवा व्यापारियों निर्माताओं निर्माताओं तथा रोगियों का विशेष लाभ होगा!