वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला*….

*बड़ी खबर*
*वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला*……
आइडियल इंडिया न्यूज़
अनीस अहमद बख़्शी एडवोकेट प्रयागराज
*हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कैंपस में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की दी अनुमति* …….
*हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने का भी दिया निर्देश* …….
*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका की स्वीकार और एएसआई को बिना क्षति पहुंचाये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का दिया आदेश* ……
*वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से कर दिया था इंकार जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती ……हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के आदेश को कर दिया रद्द*…….*जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी और अन्य की याचिका पर दिया यह आदेश* ……..
*इस याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने रखा पक्ष* ……. *याचिका पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से एसएफए नकवी ने रखा पक्ष* ……
*कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग से की … की जा सकती है जांच……. क्योंकि इस जांच से शिवलिंग की आयु का चलेगा पता* …….*एएसआई ने कहा- बिना क्षति शिवलिंग की … की जा सकती है कार्बन डेटिंग जांच* ……..