05/07/2025
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दवा विक्रेता अपने लाइसेंस का दुकान पर प्रदर्शन करने के साथ ही कैशमेमो उपलब्ध कराये – रजत पाण्डेय 

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दवा विक्रेता अपने लाइसेंस का दुकान पर प्रदर्शन करने के साथ ही कैशमेमो उपलब्ध कराये – रजत पाण्डेय

आइडियल इंडिया न्यूज़

सतीश चन्द्र शुक्ल सत्पथी जौनपुर

 

(जौनपुर) । जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय ने दवा विक्रेताओं से अपने ड्रग लाइसेंस का दुकान पर प्रदर्शन करने के साथ ही दवा खरीदने वालों को कैशमेमो अवश्य उपलब्ध कराये। इसकी शिकायत मिलने पर दवा विक्रेता के विरुद्ध जांच की जाएगी तथा जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोषी दवा विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय ने सभी दवा विक्रेताओं से अपनी दवा की दुकानों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश देते हुए कहा कि खरीद तथा बिक्री के बिल के बिल ,कैशमेमो/ इनवॉइस को सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए दवाईयां बिल से बैच नंबर मिलाकर स्टॉकिस्ट से खरीदने तथा फार्मासिस्ट के समस्त दस्तावेजों को भी अपने पास फाइल में सुरक्षित रखना आवश्यक बताया है । श्री पाण्डेय ने एक्सपायर दवाईयों को अलग रैक में रखते हुए उस पर एक्सपायर्ड नाट टू बी सोल्ड अवश्य लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एच वन दवाओं की बिक्री बिल से ही करें और उसका रिकॉर्ड रजिस्टर/कंप्यूटर में सुरक्षित रखें तथा उसके बिक्री रिकॉर्ड को हर महीने के पहले सप्ताह में ड्रग ऑफिस में अवश्य भेज दें। उन्होंने नारकोटिक्स एवं टी. बी. की दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के बिक्री नहीं करने की हिदायत देते हुए उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है । उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 के नियम 65 के अनुपालन को आवश्यक बताते हुए फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन/नये ड्रग लाइसेंस का नंबर अपनी सेल इनवॉयस/ कैशमेमो पर अंकित करने का निर्देश दिया है।

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