बैंकिंग एप्स और रिकवरी एजेंटों के खिलाफ RBI को मिलीं 7,813 शिकायतें
नई दिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन को 1 अप्रैल 2021 से 3 मार्च 2022 के दौरान बैंकों और कर्ज देने वाले एप का संचालन करने वाली एनबीएफसी के खिलाफ 7,813 शिकायतें मिली हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें आरबीआइ में बिना पंजीकरण चलाए जा रहे एप के खिलाफ मिली हैं। इनमें एप की ओर से ज्यादा ब्याज व शुल्क वसूलने और कर्ज की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान करने की शिकायतें ज्यादा थीं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आरबीआइ ने आम जनता को आगाह किया था कि वे अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्म या मोबाइल एप की अनैतिक गतिविधियों के शिकार न हों और कर्ज देने वाली ऐसी कंपनियों का सत्यापन जरूर करें। साथ ही आरबीआइ ने डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के नियमन के लिए वर्किग ग्रुप का भी गठन किया है।