_2013 में राहुल गांधी ने जिस अध्‍यादेश की प्रति फाड़ी, उसी में था ‘अयोग्‍यता’ से बचने का रास्‍ता

*_2013 में राहुल गांधी ने जिस अध्‍यादेश की प्रति फाड़ी, उसी में था ‘अयोग्‍यता’ से बचने का रास्‍ता_*

आइडियल इन्डिया न्यूज़

अनीस अहमद बख्शी एडवोकेट प्रयागराज

*_राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार द्वारा पारित अध्यादेश की एक प्रति फाड़ दी थी, जो उन्हें उनकी वर्तमान अयोग्‍यता से बचा सकती थी_*
नईदिल्ली। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद (सांसद) राहुल गांधी को गुरुवार को आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए गुजरात मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी के लिए अब एकमात्र विकल्प उच्च न्यायालय से मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाना है। दिलचस्प बात यह है कि दस साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार द्वारा पारित अध्यादेश की एक प्रति फाड़ दी थी, जो उन्हें उनकी वर्तमान अयोग्‍यता से बचा सकती था। यह अध्यादेश कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए भेजा गया था जब गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश को “बकवास” कहते हुए खारिज कर दिया था। अंततः इसे वापस ले लिया गया।

क्‍या था वह अध्‍यादेश

2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को रद्द करने के बाद अध्यादेश पारित किया गया था यह मौजूदा सांसदों और विधायकों को अयोग्यता से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। अगर उन्हें कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो यह लागू होता है। इसमें 3 महीने की अवधि के लिए प्रावधान प्रदान किया गया था जिसके भीतर सजायाफ्ता मौजूदा सांसद/विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, यदि मौजूदा सांसद/विधायक को सजा की तारीख से इन तीन महीनों के भीतर अपील या पुनरीक्षण दायर करना होता है, तो उसे तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अपील या पुनरीक्षण का निपटारा नहीं हो जाता।

यूपीए सरकार ने किया था निरस्‍त करने का प्रयास

यूपीए सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और मान्यकरण) विधेयक, 2013 द्वारा फैसले को रद्द करने का प्रयास किया था। अध्यादेश में धारा 8 में निम्नानुसार संशोधन करने की मांग की गई है

“लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में, धारा 8 में, उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–– “(4) उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उक्त उप-धाराओं में से किसी के तहत अयोग्यता किसी व्यक्ति के मामले में नहीं होगी जो सजा की तारीख पर संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य है, अगर सजा की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर दोषसिद्धि और सजा के संबंध में अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर किया जाता है और इस तरह की दोषसिद्धि या सजा पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है: बशर्ते कि दोषसिद्धि की तिथि के बाद और उस तिथि तक जब तक कि न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को रद्द नहीं कर दिया जाता है, सदस्य न तो वोट देने का हकदार होगा और न ही वेतन और भत्ते प्राप्त करने का, बल्कि जारी रह सकता है संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए, जैसा भी मामला हो।’

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