मेडिकल स्टोर के बाहर कीमतों में छूट का बोर्ड लगाना कारोबारियों को महंगा पड़ सकता है
सख्ती
आइडियल इंडिया न्यूज़
हरिओम सिंह स्वराज लखनऊ
लखनऊ, मेडिकल स्टोर के बाहर कीमतों में छूट का बोर्ड लगाना कारोबारियों को महंगा पड़ सकता है। ऐसे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हो सकती है। सीमित समय के लिए लाइसेंस पर पाबंदी तक लग सकती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
लखनऊ में करीब 4000 फुटकर व 2000 थोक दवा की दुकाने हैं। यहां से प्रदेश के कई जिलों में दवा की आपूर्ति हो रही है। मरीजों को लुभाने के लिए फुटकर दवा कारोबारियों ने तमाम तरह के पैतरे अपना रखे हैं। कई कारोबारियों ने मेडिकल स्टोर के बाहर 10 से 20 प्रतिशत तक कम कीमत पर दवा देने का बोर्ड लगा रखा है। छूट के लालच में मरीज आ रहे हैं। दवा कारोबारियों का कहना है कि बड़ी दवा कंपनियों बेहद कम मुनाफे पर दवाएं स्टोर संचालकों को मुहैया कराती हैं। ऐसे में मरीजों को छूट दे पाना कठिन होता है। जो मेडिकल स्टोर संचालक
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■ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
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कीमतों में छूट प्रदान कर रहे हैं उनकी दवा की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए।
क्योंकि मरीज छूट के फेर में फंसकर गुणवत्तावहीन दवाएं खरीद सकते हैं। वहीं ऑनलाइन दवाओं की बिक्री में भी छूट का खेल चल रहा है। एफएसडीए में सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार का कहना है कि कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक दवाओं की कीमतों में छूट संबंधी बोर्ड प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कठोर कार्रवाई होगी। सभी स्टोर को ऐसे बोर्ड हटाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश का स्वागत किया: होल सेल दवा व्यापार अध्यक्ष हरीश शाह, विनय शुक्ला ने इस आदेश का स्वागत किया है। फुटकर दवा व्यापारियों विकास रस्तोगी, अमित तिवारी, परेश शुक्ला, अमित, विजय आदि ने खुशी जताई है।