सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य शादी से जन्में बच्चों को भी मां-बाप की संपत्ति में हक किया सुनिश्चित*

अनीस अहमद बख़्शी एडवोकेट प्रयागराज

*सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य शादी से जन्में बच्चों को भी मां-बाप की संपत्ति में हक किया सुनिश्चित*
*कोर्ट ने कहा कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हैं हकदार ……कोर्ट ने कहा शादी भले ही कोई अमान्य मानी जाएगी लेकिन बच्चे नहीं होंगे अवैध*

*सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में केवल हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अधिकारों का कर सकते हैं दावा*……
*सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को भी अपने माता-पिता की संपत्ति को पाने का है हक ……..वे हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अधिकारों का कर सकते हैं दावा* ……..

*कोर्ट ने उन फाइंडिंग्स को पलट दिया है जिसमें कहा गया है कि अमान्य विवाह से होने वाले बच्चों को केवल माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर अधिकार होगा न कि पैतृक संपत्ति पर* …..

*सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन जजों की बेंच 2011 के एक मामले में डबल बेंच के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका की कर रही थी सुनवाई* …..
*भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अमान्य विवाह से बच्चे अपने माता-पिता की संपत्तियों को प्राप्त करने के हैं हकदार ….चाहे वे स्व अर्जित हों या पैतृक* …….

*गौरतलब है की मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा पैतृक संपत्ति में विरासत का नहीं कर सकता दावा …. केवल माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति उसकी होगी …….यह फैसला लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चों के लिए भी था लागू* ……

*बताते चलें कि हिंदू मैरेज एक्ट में अमान्य शादी में दोनों पक्षों में पति-पत्नी का नहीं मिलता है दर्जा…..जबकि कानून के अनुसार, दोनों पार्टियों को पति-पत्नी का प्रात होता है दर्जा* …..*अब ऐसी किसी भी परिस्थिति में कोर्ट ने तय कर दिया है कि शादी भले ही अमान्य हो लेकिन बच्चों को उनका हक पाने का होगा अधिकार* ……

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