21/08/2025
10022403281002240178Picsart_25-05-23_23-23-40-978Picsart_25-05-12_18-07-06-196

राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ धारा किए गए वाद अंतिम होते हैं और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार खुटहन ब्लॉकजौनपुर में आयोजित किया गया

0
IMG-20250728-WA0454

 

राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ धारा किए गए वाद अंतिम होते हैं और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है
विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार खुटहन ब्लॉकजौनपुर में आयोजित किया गया

आइडियल इंडिया न्यूज़
डा राजकुमार यादव खुटहन जौनपुर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए अभियान जो मुख्य रूप से से राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान पर केंद्रित हैं पर एक विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता और सचिव पूर्णकालिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह की देखरेख में खुटहन ब्लॉकजौनपुर में आयोजित किया गया

इस सेमिनार में प्रशांत कुमार सिंह सचिव पूर्ण कालिक डॉ दिलीप कुमार सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल देवेंद्र कुमार सिंह पैनल लॉयर एवं काउंसलर अधिवक्तागण तहसील परिसर बदलापुर श्रीमती चंद्रावती निगम पैरा लीगल वॉलिंटियर और अन्य विभागों की महिला कार्यकर्ता पीएलवी प्राधिकरण के सुनील कुमार मौर्या खुटहन के ए डी ओ पंचायत राम अवध विकासखंड कार्यालय के कर्मचारीगण प्रधान और सचिव और परिसर में उपस्थित वादकारी गण कार्यक्रम सम्मिलित हुए ।

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव पूर्ण करने प्रशांत कुमार सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि सरल सुलभ और त्वरित न्याय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संभव है और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित करने पर बल दिया उन्होंने बताया कि प्राधिकरण में पीड़ित महिलाओं लड़कियों और अन्य वर्गों के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध है इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्यों पर भी विस्तार पूर्वक बताते हुए सुलह के द्वारा सभी सुलह योग्य मुकदमों के निस्तारण के लिए आवाहन किया उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के सलाह योग्य आपराधिक मामले चेक बाउंस बैंक मोटर दुर्घटना श्रमिक विवाद बिजली और पानी के विवाद वैवाहिक और पारिवारिक विवाद भूमि से संबंधित सेवानिवृत्ति और राजस्व संबंधित विवादों का निस्तारण सुबह समझौता केंद्र और लोक अदालत के द्वारा किया जाता है।

इस सेमिनार का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि जब करोड़ मुकदमे देशभर में लंबित हो गए ला योग्य सभी मुकदमों को निपटने के लिएराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे उन्होंने बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद और अन्य से किस प्रकार निशुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है । राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ धारा किए गए वाद अंतिम होते हैं और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पक्ष करो में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शत्रुता समाप्त हो जाती है और उनके संबंध मधुर हो जाते हैं आपराधिक मामलों में सबसे योग्य सरकारी अधिवक्ता डिफेंस काउंसिल के रूप में निशुल्क सेवा दे रहे हैं

कार्यक्रम में वीडियो पंचायत राम अवध द्वारा विकासखंड से जन उपयोगी जानकारी देते हुए उपस्थित ग्राम प्रधान सचिव और अन्य लोगों से लोक अदालत और मध्यस्थ के द्वारा अधिक से अधिक विवादों को निस्तारित करने पर बोल दिया गया और यह भी बताया गया कि विकासखंड से जनता को कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है।

काउंसलर देवेंद्र कुमार यादव ने विस्तार से फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह के द्वारा मुकदमों के निस्तारण के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं पारिवारिक प्रताड़ना और तेजाब इत्यादि से पीडित किस प्रकार सहायता कर सकते हैं इन सभी बारे में बताया । उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का मौलिक अधिकार है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed