ज्ञानवापी मामला : हमारा दावा ज्ञानवापी की किसी जमीन का नहीं है सिर्फ शृंगार गौरी की नियमित पूजा का है : अधिवक्ता शिवम गौड़

Jai Chand

वाराणसी

ज्ञानवापी मस्जिद -शृंगार गौरी (Gyanvapi Mosque – Shringar Gauri) मामले में सोमवार को अधिवक्ता शिवम गौड़ (Advocate Shivam Gaur) ने वादी संख्या एक राखी सिंह (Plaintiff No. 1 Rakhi Singh) की तरफ से दलीलें पेश कीं। उन्होंने जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश (District Judge Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत में दो घंटे तक अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम पक्ष (Muslim side) की आपत्ति की मुकदमा पोषणीय ही नहीं है पर हाईकोर्ट के 100 जजमेंट पेश किये। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा दावा ज्ञानवापी की किसी जमीन का नहीं है बल्कि मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का है। हमारा या किसी का प्लाट नंबर 9130 पर कोई दावा नहीं है।

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