बीएसए प्रयागराज प्रवीण कुमार तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत,
प्रयागराज
आइडियल इंडिया न्यूज़
अनीस अहमद बख़्शी एडवोकेट
बीएसए प्रयागराज प्रवीण कुमार तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत,
हाईकोर्ट ने बी एस ए प्रयागराज प्रवीण कुमार तिवारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक,
धोखाधड़ी व षड्यंत्र के आरोप में जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर थाने में दर्ज है एफआईआर,
हाईकोर्ट ने विवेचना में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर लगाई रोक,
कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब,
जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस गजेन्द्र कुमार की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई,
बीएसए प्रयागराज प्रवीण कुमार तिवारी की याचिका,
याची जौनपुर जिले में बीएसए पद पर तैनात था,
उस समय डीआईओएस जौनपुर के कोविड 19से पीड़ित होने के कारण इस पद का प्रभार था,
हिंदू इंटर कालेज मुंगराबादशाहपुर की प्रबंध समिति का चुनाव उसकी व संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी की निगरानी में संपन्न हुआ,
याची ने पद का दायित्व निभाते हुए नव निर्वाचित प्रबंधक का हस्ताक्षर सत्यापित किया,
शिकायतकर्ता ने धारा 156(3)के तहत षड्यंत्र धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज करने की अदालत में अर्जी दी,
जिस पर यह एफआईआर दर्ज की गई है,
याची का कहना है कि इस मामले में उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई,
वह सरकारी सेवक है,दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197के तहत सरकार की अनुमति लिए बगैर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है,
कहा कि प्राथमिकी झूठी है,केवल उसे परेशान करने के लिए कराई गई है,
प्रबंध समिति चुनाव में कुछ अवैध हुआ है तो शिकायतकर्ता को कानून के तहत चुनौती देने का अधिकार है,
याची ने सिर्फ अपने पद दायित्व निभाया है,
उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का उल्लघंन है,
याचिका में एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की गई है,
कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।