नगर मजिस्ट्रेट ने जर्जर भवन को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये

नगर मजिस्ट्रेट ने जर्जर भवन को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये
आइडियल इंडिया न्यूज़
अवधेश मिश्रा जौनपुर
जौनपुर 26 जून 2023 (सू0वि0) – अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर व अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि० विभाग जौनपुर के पत्रों द्वारा भवन सं० 155 (पूर्व सं0 126) शहाबुद्दीनपुर थाना कोतवाली जौनपुर के अत्यंत जर्जर होने एवं किसी भी समय स्वतः गिर जाने की संभावित जनहानि के दृष्टिगत 11 मई 2023 को नगर मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा उक्त भवन को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये गये है। इसके अतिरिक्त वाद सं० 2482/2023 विवेक कुमार व अन्य प्रति न०पा० परिषद जौनपुर व अन्य के धारा 133 द०प्र० सं० अंतर्गत आदेश द्वारा प्रश्नगत भवन सं0 155 को जनहित में गिरवाने के आदेश दिये गये है। यदि कोई व्यक्ति इस भवन के अध्यासन में है तो वह 07 दिवस के अन्दर इसे खाली करे अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत जर्जर व कमजोर भवन को जनहित में ध्वस्त करा दिया जायेगा।