*वक्फ संपत्ति में दर्ज सरकारी जमीन होगी वापस, 33साल पुराना कांग्रेसी आदेश हुआ रद्द,*
*वक्फ संपत्ति में दर्ज सरकारी जमीन होगी वापस, 33साल पुराना कांग्रेसी आदेश हुआ रद्द,*
आइडियल इंडिया न्यूज़
अनीस अहमद बख्शी प्रयागराज
*यूपी में अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की होगी जांच, योगी सरकार का बड़ा फैसला,*
*सार्वजनिक जमीन अगर वक्फ में दर्ज तो उसे रद्द कर राजस्व विभाग के मूल स्वरूप में होगा दर्ज,*
*अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस तरह के भूखंडों की सूचना एक माह में दें साथ ही अभिलेखों को दुरुस्त करने के दिए गए निर्देश*
*कांग्रेस सरकार ने 7 अप्रैल 1989 का आदेश सामान्य संपत्ति, बंजर, ऊसर, आदि मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह, के रूप में उपयोग किया जा रहा है उसे वक्फ संपत्ति दर्ज किया जाए,*
*इस आदेश के तहत प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर, भीटा, ऊसर को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है,*
*राजस्व परिषद के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने शासनादेश जारी करके कांग्रेश शासनकाल में जारी आदेश को समाप्त कर दस्तावेज को दुरुस्त करने का निर्देश दिए,*
*शाहगंज तहसील में सैकड़ों बीघा उसर, बंजर ,सार्वजनिक भूमि की संपत्तिया वक्फ में दर्ज,*
प्रदेश सरकार ने 33 साल पुराना आदेश रद्द करते हुए वक्फ में दर्ज सरकारी जमीन का परीक्षण करने का आदेश दिया है। अगर कोई सार्वजनिक जमीन वक्फ संपत्ति में दर्ज कर ली गई थी, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और वह राजस्व विभाग में मूल स्वरूप में दर्ज की जाएगी।