पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया,* *तत्काल रिहाई के दिए आदेश..
*# सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया,*
*तत्काल रिहाई के दिए आदेश…!!!*
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरफ्तारी के मामले में वहां की सरकार को लगा बड़ा झटका* …….
*पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें, किया रिहा ……हालांकि उन्हें आज रात पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में ही रहना होगा*……
*इमरान खान की सुरक्षा के लिहाज से दिया गया ….. यह निर्देश* ……*इमरान खान की रिहाई को उनके समर्थकों के लिए माना जा रहा बड़ी जीत* ……
*कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें घर जाना है….. इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इमरान के बानी गाला वाले घर को किया जा सकता है आग के हवाले ……इसलिए उन्हें यहां से सीधे गेस्ट हाउस जाना चाहिए …….कोर्ट ने इमरान खान से उन लोगों की लिस्ट भी देने के लिए कहा, जो उनसे मिलना चाहते हैं*…….
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*बताते चलें की इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया*….. *इस पर कोर्ट ने कहा है कि कल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने होना पड़ेगा पेश…….कल सुबह 11 बजे हाई कोर्ट में इस मामले पर होगी सुनवाई* …..
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरफ्तारी के मामले में वहां की सरकार को लगा बड़ा झटका* …….
*पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें, किया रिहा ……हालांकि उन्हें आज रात पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में ही रहना होगा*……
*इमरान खान की सुरक्षा के लिहाज से दिया गया ….. यह निर्देश* ……*इमरान खान की रिहाई को उनके समर्थकों के लिए माना जा रहा बड़ी जीत* ……
*कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमरान खान ने कहा कि उन्हें घर जाना है….. इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इमरान के बानी गाला वाले घर को किया जा सकता है आग के हवाले ……इसलिए उन्हें यहां से सीधे गेस्ट हाउस जाना चाहिए …….कोर्ट ने इमरान खान से उन लोगों की लिस्ट भी देने के लिए कहा, जो उनसे मिलना चाहते हैं*…….
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*बताते चलें की इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया*….. *इस पर कोर्ट ने कहा है कि कल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने होना पड़ेगा पेश…….कल सुबह 11 बजे हाई कोर्ट में इस मामले पर होगी सुनवाई* ….